रांची,हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन घोटाले मामले के आरोपी की मौत

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संदीप सिन्हा

 

हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन घोटाले मामले के आरोपी की मौत, बिजली का कनेक्शन था हिलेरियस कच्छप के नाम

रांची के बड़गाई खेत्र में 8.60 एकड़ जमीन घोटाले मामले में ईडी के आरोपी हिलेरियस कच्छप की मौत हो गई। ईडी ने जमीन घोटाले मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के साथ हिलेरियस कच्छप को भी आरोपी बनाया था। हिलेरियस बरियातू इलाके में रहते थे। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे और डायलिसिस पर थे। उनके पुत्र ने बताया कि हिलेरियस कच्छप लीवर और किडनी की बीमारी से पीड़ित थे।

 

 रांचीः झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन घोटाले में एक सह अभियुक्त हिलेरियस कच्छप की मौत हो गई है। वह किडनी की बीमारी से पीड़ित थे और डायलिसिस पर चल रहे थे। हिलेरियस ने मंगलवार देर रात बरियातू स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली।

 हिलेरियस कच्छप को हेमंत सोरेन के साथ बनाया गया था आरोपी

 

रांची के बड़गाईं अंचल के 8.66 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन सहित जिन पांच लोगों के खिलाफ 30 मार्च को चार्जशीट दाखिल की है, उसमें हिलेरियस कच्छप का भी नाम शामिल है।

 

बिजली का कनेक्शन था हिलेरियस कच्छप के नाम

 

ईडी ने जांच में पाया है कि इस जमीन पर बिजली का कनेक्शन हिलेरियस कच्छप के नाम पर लिया गया था। उन्हें अवैध रूप से जमीन कब्जे में हेमंत सोरेन का सहभागी बताया गया है। ईडी की चार्जशीट के आधार पर पीएमएलए कोर्ट ने हाल में सभी पांच लोगों के खिलाफ संज्ञान भी लिया है।

डबल मर्डर में JMM के पूर्व विधायक पौलुस सुरीन को आजीवन कारावास, नक्सली जेठा कच्छप को भी सुनाई गई सजा

दोहरा हत्याकांड में जेएमएम के पूर्व विधायक पौलुस सुरीन और नक्सली जेठा कच्छप को कोर्ट ने आजीवन कारीवास की सजा सुनाई है। रांची के अपर न्याययुक्त दिनेश कुमार की कोर्ट ने सजा सुनाई है। 2013 में खूंटी में हुए भूषण सिंह और राम गोविंद महतो की हत्या मामले में सजा सुनाई है। दोनों की हत्या उनके घर के बाहर चबूतरें पर गोली से भुनकर कर दी गई थी। इस मामले में पौलूस सोरेन समेत 6 लोग आरोपी बनाये गए थे।

रांचीः झारखंड के खूंटी जिले के कर्रा में दो लोगों की हत्या की मामले में अपर न्यायायुक्त की कोर्ट ने जेएमएम के पूर्व विधायक पौलुस सुरीन और नक्सली जेठा कच्छप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उन्हें बीते 6 अप्रैल को दोषी करार दिया था। इस मामले में ट्रायल फेस कर रहे चार अन्य लोगों को साक्ष्य के अभाव में पहले ही बरी कर दिया गया था।

 साल 2013 में हुई थी हत्या

 

वारदात वर्ष 2013 की है। भूषण सिंह और रामगोविंद की हत्या नक्सली संगठन के लोगों ने पुलिस की मुखबिरी करने के आरोप में कर दी थी। इन दोनों को उनके घर के पास चबूतरे पर खड़ा कर गोली मारी गई थी। इस केस में पौलुस सुरीन, नक्सली जेठा कच्छप, कृष्णा महतो सहित छह लोगों के खिलाफ कर्रा थाना क्षेत्र में एफआईआर दर्ज की गई थी


 सुरीन अदालत में सशरीर थे उपस्थित

 

कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाह पेश किए गए। अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद शनिवार को इस मामले में फैसला सुनाया। मामले के अभियुक्त पूर्व झामुमो विधायक पौलुस सुरीन अदालत में सशरीर उपस्थित रहे, जबकि गोड्डा जेल में बंद नक्सली जेठा कच्छप वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित था।

 

2009 और 2014 में पौलुस सुरीन विधायक चुने गए

 

पौलुस सुरीन झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर तोरपा विधानसभा सीट से वर्ष 2009 और 2014 में विधायक चुने गए थे। 2019 में पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था। वह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरे थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।

 

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