झारखंड में भू माफियाओं पर शिकंजा,हाई कोर्ट का आदेश

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संदीप सिन्हा

 

रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य की राजधानी में भू-माफिया के खिलाफ दर्ज मामलों के संबंध में सरकार से जानकारी मांगी।

 

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति नवनीत कुमार ने राज्य को निर्दोष लोगों से जबरन जमीन हड़पने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई का विवरण देने का निर्देश दिया। राज्य की राजधानी में जमीन हड़पने वालों द्वारा उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एमवाई इकबाल की चहारदीवारी को तोड़े जाने पर स्वत: संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दायर की गई थी। अधिकारियों ने बताया कि बदमाशों ने 25 जून 2023 को दिवंगत न्यायमूर्ति इकबाल की चहारदीवारी तोड़ दी थी

 झारखंड सरकार रांची में भू-माफिया के खिलाफ दर्ज मामलों की जानकारी दे: उच्च न्यायालय

अतिरिक्त महाधिवक्ता आशुतोष आनंद ने कहा कि 2021 और 2023 के बीच 273 भू-माफिया की पहचान की गई, जिनमें 214 लोगों के खिलाफ जांच पूरी हुई और आरोपपत्र दाखिल किए गए। आनंद ने अदालत को बताया कि पुलिस ने जमीन हड़पने के आरोपी 50 लोगों के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता के तहत नोटिस जारी किए हैं। पीठ ने सरकार को भूमि कब्जे से संबंधित लंबित मामलों पर नवीनतम आंकड़ों वाला एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी।

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