झारखंड में शराब की नई नीति तय होगी, शराब होगा महंगा

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झारखंड में शराब की नई नीति तय होगी, शराब होगा महंगा अब हेमंत सोरेन सरकार नहीं बेचेगी शराब, उत्पाद विभाग तैयार कर रहा नया खाका
राज्य सरकार शराब का खुदरा कारोबार छोड़ेगी, एक मार्च से निजी हाथों में शराब की दुकानें होंगी. शराब दुकानों की बंदोबस्ती के अलावा तीन अन्य माध्यमों से भी शराब बेची जायेगी. नयी उत्पाद नीति से पांच से 100 रुपए तक शराब की कीमत बढ़ जाएगी.
रांची-राज्य सरकार शराब के खुदरा व्यापार से हाथ खींचने जा रही है. शराब का खुदरा कारोबार निजी हाथों को सौंपा जायेगा. राज्य सरकार ने उत्पाद नीति 2025 को अधिसूचित करने के लिए आपत्ति आमंत्रित किया है. अब राज्य सरकार के स्वामित्ववाली कंपनी झारखंड बिवरेज कॉरपोरेशन (जेएसबीसीएल) केवल शराब का थोक कारोबार करेगी. प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से हो रही शराब की खुदरा बिक्री जेएसबीसीएल नहीं करेगी. एक मार्च से राज्य में शराब का खुदरा कारोबार शराब व्यापारियों के माध्यम से होगा. उत्पाद विभाग शराब दुकानों की बंदोबस्ती आवेदन आमंत्रित कर लॉटरी कर करेगा.
शॉपिंग मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर में भी बिकेगी शराब
नयी उत्पाद नीति में शराब दुकानों की बंदोबस्ती करने के अलावा तीन अन्य माध्यमों से भी शराब की बिक्री की जायेगी. न्यूनतम 2,000 वर्गफीट के डिपार्टमेंटल स्टोर में शराब बेचने की अनुमति प्रदान की जायेगी. स्टोर के 10 प्रतिशत हिस्से में शराब बेचने के लिए लाइसेंस जारी किया जायेगा. वहीं, 50,000 वर्गफीट क्षेत्रफल वाले मॉल में न्यूनतम 200 वर्गफीट में शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस देने का भी प्रावधान किया गया है. इसके अलावा शराब की मॉडल शॉप भी खोली जायेगी. सभी शराब दुकानों में पॉपुलर ब्रांड रखने की अनिवार्यता की गयी है.
पांच से 100 रुपये बढ़ जायेगी शराब की कीमत
शराब का कारोबार निजी हाथों में सौंपने के साथ नयी उत्पाद नीति में अतिरिक्त उत्पाद कर भी लगाया गया है. इससे एक मार्च से शराब की कीमत में पांच रुपये से 100 रुपये तक की वृद्धि हो जायेगी. एक से 90 रुपये तक खुदरा बिक्री की शराब में पांच रुपये की वृद्धि की जायेगी. उसी तरह 91 से 950 रुपये की शराब की कीमत में 10 रुपये की वृद्धि की जायेगी. 951 से 1950 रुपये की शराब की कीमत में 50 रुपये और 1951 से अधिक मूल्य की खुदरा बिक्री वाली शराब में 100 रुपये की वृद्धि की जायेगी.
21 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों का प्रवेश होगा वर्जित
डिपार्टमेंटल स्टोर में भी शराब बिकेगी। जिस दुकान का क्षेत्रफल न्यूनतम 2000 वर्गफीट होगा, उस दुकान के 10 प्रतिशत हिस्से में ही शराब रखने की अनुमति दी जाएगी।
यहां 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित रहेगा। माल में भी विदेशी शराब की बिक्री होगी। कम से कम 50 हजार वर्गफीट वाले माल में संचालित की जाने वाली विदेशी शराब की दुकान का क्षेत्रफल 200 वर्गफीट होना चाहिए। एक माल में अधिकतम दो दुकानें हो सकेंगी।
उत्पाद परिवहन कर के भुगतान के लिए भी दिशा-निर्देश
प्रत्येक दुकान के लिए निर्धारित वार्षिक उत्पाद परिवहन कर जेएसबीसीएल के बैंक खाते में अग्रिम रूप से प्रत्येक माह की 25 तारीख को जमा करना अनिवार्य है।
इसमें अप्रैल, मई व जून में नौ-नौ प्रतिशत, जुलाई व अगस्त में छह-छह प्रतिशत, सितंबर में सात प्रतिशत, अक्टूबर से मार्च तक प्रत्येक महीने नौ-नौ प्रतिशत राशि उत्पाद परिवहन कर के रूप में जमा करना होगा।
प्रत्येक माह के 25 तारीख तक उत्पाद परिवहन कर जमा नहीं करने पर विलंब होने की स्थिति में मासिक देय उत्पाद परिवहन कर पर प्रतिदिन 1.0 प्रतिशत की दर से विलंब शुल्क की राशि की वसूली होगी।
