झारखंड में शराब दुकानों के नया फरमान, अब हर दिन होगा बिक्री का हिसाब

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झारखंड में शराब दुकानों के नया फरमान, अब हर दिन होगा बिक्री का हिसाब
झारखंड में शराब की बिक्री को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अब राज्य में संचालित सभी खुदरा उत्पाद दुकानों को अपने हर दिन की खरीद-बिक्री का हिसाब मुख्यालय को देना होगा। यह फैसला बिक्री का पैसा जेएसबीसीएल के खाते में जमा नहीं करने के बाद लिया गया है। कई प्लेसमेंट एजेंसियों पर बिक्री का पैसा नहीं जमा करने का आरोप है।
रांची। झारखंड में शराब दुकानों के लिए राज्य सरकार ने नया निर्देश जारी किया है। अब राज्य में संचालित सभी खुदरा उत्पाद दुकानों को अपने हर दिन की खरीद-बिक्री का हिसाब मुख्यालय को देना होगा।
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद के निर्देश पर संयुक्त आयुक्त उत्पाद ने सभी उपायुक्त उत्पाद, सहायक आयुक्त उत्पाद, अधीक्षक उत्पाद व जेएसबीसीएल के महाप्रबंधक वित्त को इस संबंध में पत्राचार किया है।
यह फैसला किस परिस्थिति में लिया गया है, इस बात का भी मंत्री ने जिक्र किया है। दरअसल, मंत्री ने यह निर्णय बिक्री का पैसा जेएसबीसीएल के खाते में जमा नहीं करने के बाद लिया है।
कई प्लेसमेंट एजेंसियां पर बिक्री का पैसा नहीं का रहा जमा
राज्य में शराब की थोक व खुदरा बिक्री झारखंड राज्य बेवरेजेज कारपोरेशन लिमिटेड (जेएसबीसीएल) के माध्यम से हो रही है। खुदरा शराब दुकानों के संचालन के लिए प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से कर्मी रखे गए हैं।
हर दिन की शराब बिक्री से प्राप्त राशि व जेएसबीसीएल के खाते में जमा किए जाने संबंधित रिपोर्ट प्रतिदिन तैयार कर मंत्री कोषांग को उपलब्ध कराया जाना है।
ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि राज्य की कई प्लेसमेंट एजेंसियों पर बिक्री का पैसा जमा नहीं करने का आरोप है। प्लेसमेंट एजेंसियों ने नवंबर 2024 तक करीब 67 करोड़ रुपये जमा नहीं किया है।
इन रुपयों की वसूली के लिए विभाग उन प्लेसमेंट एजेंसियों की बैंक गारंटी को जब्त करने की भी कार्रवाई होने जा रही है। जिनकी बैंक गारंटी से भरपाई नहीं होगी, उन्हें बुधवार तक शेष राशि जमा करने को कहा गया है।
अगर वे नहीं देंगे तो उन्हें काली सूची में भी डाला जा सकता है। इन्हीं सभी विषंगतियों को दूर करने व इस तरह की नौबत भविष्य में नहीं आने देने के उद्देश्य से ही अब मंत्री ने हर दिन का हिसाब लेने का फैसला लिया है।
